हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब शादी घर से अधिकतम सौ मीटर की दूरी पर ही बारात निकल सकेगी. ज़्यादा दूरी से बारात निकालने और ध्वनि प्रदूषण होने व ट्रैफिक जाम होने पर पर शादी घरों के संचालकों से जुर्माना वसूला जाएगा.
प्रयागराज. शादियों में डांस के शौकीनों के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) से बुरी खबर आई है. ध्वनि प्रदूषण (Sound Pollution) और यातायात संबंधी समस्या को देखते हुए हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया है कि अब सौ मीटर से ज़्यादा दूरी तक सड़कों पर बारात नहीं घूमेगी. इस आदेश के बाद अब शादी घर से अधिकतम सौ मीटर की दूरी पर ही बारात निकल सकेगी. ज़्यादा दूरी से बारात निकालने और ध्वनि प्रदूषण होने व ट्रैफिक जाम होने पर पर शादी घरों के संचालकों से जुर्माना वसूला जाएगा.
DJ पर पाबंदी के नियम को भी और सख्त बनाया
इतना ही नहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शादियों में डीजे पर पाबंदी के नियम को भी और सख्त बनाया है. अदालत ने पहली बार डीजे बजाने पर एक लाख, दूसरी बार बजाने पर पांच लाख और तीसरी बार बजाने पर दस लाख रूपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया है. वहीं तीन बार से ज़्यादा पकड़े जाने पर शादी घर और डीजे संचालक का लाइसेंस निरस्त (रद्द) होगा. डीजे पर पूरी तरह पाबंदी अब भी बरकरार है. कोर्ट ने कहा है कि लाउडस्पीकर इतनी धीमी आवाज में बजाय जाए जिससे किसी को कोई दिक्कत न हो.