कोर्ट उसकी जरुरत निर्धारित नहीं कर सकता...

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इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला मकान मालिक को अपने भवन को ध्वस्त कर नियमानुसार अपनी मर्जी से जरूरत के मुताबिक पुनर्निमाण कराने का विधिक अधिकार है...


कोर्ट उसकी जरुरत निर्धारित नहीं कर सकता..